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बचत बैंक के नियम

1 - क)   कोई भी व्यक्ति बैंक द्वारा स्वीकृत किसी भी व्यक्ति / संस्था आपी का पहचान पत्र
    देकर खाता खोल सकता है ।

दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रु मे खाता खोल सकते है तथा निम्न रुप मे संचालन कर सकते है -
अ और ब मे से एक अथवा संयुक्त रुप में अथवा पहला उत्तरदायी अथवा उत्तरदायी अ,ब, और क में से कोई एक अथवा संयुक्त रुप में अथवा उत्तरदायी अथवा तीनों संयुक्तिक उत्तरदायी अथवा उत्तरदायी.

      संयुक्त खाते ें सभी तरह का पत्राचार खाते के पहले नाम के व्यक्ति के साथ ही किया जाएगा तथा दूसरे खातेदारों को इसकी सुचना दी जाएगी ।

ग) अवयस्क / नाबालिग के नामपर उसके अभिमापक खाता खोल सकते है । अवयस्क के खाते का संचालन करने का अधिकार उसके अभिमापक को है । शिक्षित अवयस्क के नाम खाता खोलनेपर उसकी आयु दस वर्ष की होनेपर वह स्वयं अपने खाते का संचालन कर सकता है । अवयस्क अपनी आयु का प्रमाण प्रस्तुत करनेपर उसे अपने खाते का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी । अवयस्क व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होनेपर ही धनादेश । चेक निकालने की अनुमति दी जाएगी ।

घ) सार्वजनिक न्यास (र्ढीीीीं) अपने न्यास के नामपर खाता खोल सकता है किंतु किसी न्यासी के नामपर नही ।

2 -  क) 100/- रु की नकद जमा राशिपर बचत बैंक खाता खाला जा सकता है ।

ख) नामकरण सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है । समय-समयपर निर्धारित किए जानेवाले नियमों के अनुसार।

ग) खाते के सुचारु संचालन के लिए बैंक समय - समयपर कम-से-कम बाकी तय करेगा । वर्तमान में यह कम-से-कम बाकी निम्नप्रकार है -
 
विवरण  संगणकीकृत महानगरीय    शहरी तथा अर्थ शहरी    असंगणीकीकृत और ग्रामीण   
बचत खाता  चेक बुक के विना   200 रु.      100 रु.      25 रु.   
बचत खाता चेक बुक के सहित    1000 रु.     500 रु.      100 रु.     

धनादेश या निकासी के भुगतान के समय खातेपर निर्धारित कम-से-कम बाकी न होनेपर खाते के बंद करने या छ महिने के लिए 5 रु. के रुप मे प्रभार लेूे का अधिकार बैंक को है ।

3 - किसी भी समय 5 रु. से  कम जमा नहीं होनी चाहिए ।

4 - अ) धनादेश / ड्राफ्ट / लाभांश पत्र / व्याज पत्र आदि जमाकर्ता जमाकर्ताओं के पक्ष मे होनेपर ही स्वीकृत किए जाएँगे

आ) व्यक्तिगत खाते का संचालन संतोषजनक रुप से होनेपर 3 रु के साधारण शुल्क पर 15000 रु की साख दी जाएगी । किसी एक लिखत या अन्य लिखत के देनेपर । कोई भी एक विचाराधीन ।

इ) बाहरी धनादेश - बाहरी धनादेशों के संग्रहण में निर्धारित अवधि से विलंब होनेपर बैंक लागु व्याजदर का भुगतान करेगी । 5 रु. अधिक व्याजदर से रकम परिकलन की जाएगी ।

राज्य के मुख्य क्षेत्र के रित

और निकाली लिखित के लिए - उत्तर पूर्व क्षेत्रों की राजधानी और सिक्कीम - 10 दिन, अन्य 14 दिन प्रतीक्षा की जाएगी ।

5)  जमाकर्ता को पहला ास बुक दिया जाएगा तथा पासबुक आगे जारी रखने केे लिए दिए जानेवाले पासबुक को कोई शुल्क नही लिया जाएगा । किंतु पासबुक के खराब होने या खो जानेर नया पासबुक देने के लिए 10 रु. शुल्क लिए जाएगें । चालु वितत वर्ष (पैसे - 01.04) के नुसार नकली पासबुक मे प्रविथियॉ की जाएगी । यदि आपको परानी प्रविषियॉं चाहिए तो 10 रु. प्रति प्रविषियों के लिए शुल्क लिए जाएँगे ।

7) निकासी पर्ची के साथही पासबुक प्रस्तुत करें । साथही धनादेशों के जमा / जारी करने के बाद ही पासबुक प्रस्तुत करें । जमाकर्ता पासबुकपर की गई प्रविषियॉं सही है या नहीं यह देखें तथा कोई गलती होनेपर बैंक को

8) धनादेश या निकासी पर्ची द्वारा कम-से-कम 10 रु. रकम निकाली जा सकती है । जब तक खाता बंद नहीं होता निकासी पर्ची / धनादेश बैंक द्वारा प्रदान किए जाएँगे । अक्षर / लिखाई साफ सुधरी और स्पष्ट होनी चाहिए ।

9) जमाकर्ता के द्वारा निकासी पर्ची को चेक धनादेश तैय्यार करने के लिए - यदि जमाकर्ता अशिक्षित या नाबालिग हो तो वह स्वयं वहॉ उपस्थित होना चाहिए । अशिक्षित जमाकर्ता के संबंध में बैंक गवाह के सामने उसके अंगुठे के निशान का सत्यापन किया जाएगा ।

10) बचत बैंक खाते से छ महिने की अवधि में धनादेश या निकासी पर्ची 50 से अधिक न होनेपर व्याज आवेदन पत्र के लिए विचाराधीन है । यदि निकासी पर्चियॉं 50 से अधिक होनेपर बैंक 1 रु. प्रति निकासी पर्ची के लिए शुल्क लेगी ।

11) खाते का कम - से - कम बाकी पर महिने के दसवे दिन की समाप्ति तथा अंतिम दिन के समाप्ति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित व्याजदर लागु है (वर्तमान व्याज दर 3.5%  प्रति वर्ष) । 1 रु. प्रति छ महिने की रकमपर कोई व्याज लागु नहीं है ।

12) पहला चेक बुक (10 पृष्ठ) बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा । अनुवर्ती चेक बुक ( 10 पृष्ठ) 15 रु. प्रति मायकर चेबुक के लिए शुल्क लिए जाएँगे । जमाकर्ता को बचत बैंक खाते के समय केवल एक ही चेकबुक दिया जाएगा ।

13) स्थानांतरण सुचनाओं के नुसार आवर्ती जमा, ऋण, लॉकर किराया भुगतान की किश्तों को उसी बैंक में स्थानांतरित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

14) प्रेषण सुचनाओं के अनुसार बीमा प्रिमिअम के भुगतान (स्थानीय या बाहरी) के प्रेषण के लिए - सामान्य प्रेषण शुल्क + डाक खर्च + 5 रु. शुल्क लिए जाएँगे ।

15) भुगतान रोकने की सुचना के लिए 10 रु. प्रति लिखत शुल्क लिए जाएँगें ।

16) अ) बाहरी धनादेश संग्रहण शुल्क - 1.50 रु. प्रति हजार अथवा उस हिस्से में + डाक खर्च । जहॉंपर बैंक की अपनी शाखा नहीं होगी वहॉंपर संग्रहक बैंक का कमीशन या शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा ।
आ) बैंक ने अत्याधिक मुल्य के बाहरी धनादेशों के शीघ्र संग्रहण की विशेष व्यवस्था की है । इसके लिए संग्रहण शुल्क - कम-से-कम 20 रु. प्रति लिखत । 10000 रु. तक 1.50 रु. प्रति हजार या उसके हिस्से मे + डाकखर्च । बिना भुगतान वापस आए धनादेश के लिए 60 रु. प्रति लिखत ।

इ) जमा धनादेशों की वापसी के सेवा प्रभार - स्थानिक धनादेश - 10 रु. बाहरी धनादेश - संग्रहण शुल्क के 50% कम से कम 15 रु. डाक खर्च के साथ शुल्क लिए जाएँगे ।

17) तीन साल तक बचत खाते का संचालन न होनेपर उसे निष्क्रिय विभाग में स्थानांतरित किाया जाएगा । आवेदन तथा उचित स्पष्टीकरण देने पर खाता पुन: कार्यान्वित किया जाएगा । क्रियाशील या कार्यान्वित विभाग में खाता स्थानांतरित करते समय 5 रु. शुल्क लिए जाएगें ।

18) बचत खाते का तीन साल तक निरंतर संचालन न होनेपर उसे निष्क्रिय खाता घोषित किया जाएगा । निष्क्रिय खातेपर कम-से-कम बाकी के नीचे बाकी होनेपर 5 रु. प्रति छह महिने के लिए शुल्क लिए जाएँगे ।

19) खाते का सुचारु संचालन न होनेपर खाता बंद करने का अधिकार बैंक को है ।

20) इन नियमों को बदलने अथवा रद्‌द करने अथवा नया नियम बनाने का अधिकार बैंक को है । किए जाएगा तथा ग्राहको का सुचित किया जाएगा । जमाकर्ता स्वयं सावधानी बरतें
क) केवल ज्ञात व्यक्ति काही परिचय दे
ख) खाते का प्रयोग केवल अपने व्यवहार के लिए करें । निर्वाह की लिखत संग्रहण को सरल न बनाएँ ।
ग) चेकबुक और पासबुक को सुरक्षित स्थानपर रखे ।
ध) खाली चेकपर हस्ताक्षर करके न रखे अथवा खाली चेक जारी न करें ।
ड) अपने पासबुक को भरकर ले ओर सही प्रविष्टियो की जॉंच करे ।
च) अने पते / टेलीफोन नंतर के परिवर्तन की बैंक को तुरत सुचना दे ।
छ) अधोरेखित आदेश धनादेश जारी करना उपयुक्त है ।
ज) पासबुक या चेकबुक अपने नमुना हस्ताक्षर करके न रखें ।